आगरा पुलिस की लापरवाही: बिना गिरफ्तारी कोर्ट से रिमांड लेने पहुंचे दारोगा, कोर्ट ने की कार्रवाई
आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शाहगंज में हुई फायरिंग की घटना के संबंध में एक आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट पहुंचे चौकी प्रभारी ने गिरफ्तारी से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने न तो आरोपी का गिरफ्तारी पर्चा काटा और न ही आवश्यक प्रपत्र भरे।
इस लापरवाही के चलते विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिमांड की अर्जी को विधि विरुद्ध मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस गंभीर चूक को संज्ञान में लेते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त को भेजे गए पत्र में इस मामले में उचित कदम उठाने का आग्रह किया गया है।
यह घटना 11 जनवरी की रात को इंद्रा कॉलोनी, शाहगंज में हुई थी, जब हिस्ट्रीशीटरों के एक गिरोह ने रिटायर्ड दारोगा सुरेंद्र सिंह के बेटे राघवेंद्र और भतीजे तरुण पर गोली चलाई थी। इस मामले में विनय प्रताप, शारिक, अनस, प्रिंस और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में, 16 जनवरी को जगदीशपुरा पुलिस ने दानिश नाम के एक व्यक्ति को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसने फायरिंग के आरोपियों को संरक्षण दिया था।
जब शाहगंज थाना पुलिस के चौकी प्रभारी अक्षय राणा, नवाजिस को लेकर कोर्ट पहुंचे, तो उन्होंने दानिश को भी जगदीशपुरा पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में दानिश ने शाहगंज की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि दानिश की गिरफ्तारी के संबंध में कोई कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की गई थी, जिससे रिमांड को अस्वीकृत कर दिया गया।
इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। हाल ही में, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक में न्यायिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया था। न्यायिक अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को ऐसी ही लापरवाही के कारण रिमांड अस्वीकृत होने के मामलों से अवगत कराया था।
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