MLA-MLC को हर महीने मिलेगी 8300 रुपये की नई सुविधा, नीतीश सरकार का ऐलान
बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों को अब अपने संचार खर्चों के लिए सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) नियमावली 2025 के तहत यह प्रावधान किया है कि दोनों सदनों के सदस्यों को टेलीफोन मद में हर महीने 8300 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त होगी, जिसका सीधा मतलब है कि उन्हें इस मद के लिए अपने वेतन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इस नई नियमावली की एक प्रति बुधवार को विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन पटल पर रखी गई। इस प्रावधान की सबसे खास बात यह है कि सदस्यों को इस राशि के लिए किसी भी तरह का वाउचर या बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपनी सुविधानुसार जितने चाहें उतने टेलीफोन या मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं और यह राशि सीधे उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इस कदम को जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता से बेहतर ढंग से जुड़े रहने और संचार को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
इस बीच, राज्य के राज्यपाल ने बिहार विधानमंडल द्वारा पारित 11 विधेयकों को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह ने सदन को इसकी जानकारी दी। इन विधेयकों में बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2025, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) (संशोधन) विधेयक, 2025, और बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025 जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। इन विधेयकों के पारित होने से संबंधित क्षेत्रों में विकास और प्रशासन को गति मिलने की उम्मीद है।
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