मथुरा जेल में रीलबाज गोरक्षक दक्ष चौधरी, जमानत याचिका पर सुनवाई टली
मथुरा जनपद के वृंदावन में शराब के ठेकों को जबरन बंद कराने और पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए कथित गोरक्षक दक्ष चौधरी और उसके साथियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी तलब की है, जिसके बाद शुक्रवार को इस पर अगली सुनवाई तय की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक आह्वान के बाद 17 नवंबर को सुनरख मार्ग पर स्थित तीन शराब के ठेकों को कुछ युवकों ने जबरन बंद करा दिया था। ठेके के सेल्समैन जितेंद्र की शिकायत पर वृंदावन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हंगामा करने वाले शिब्बो और कपिल को गिरफ्तार किया था। इसी दौरान, आरोपी दक्ष चौधरी ने एक दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए युधिष्ठर सिंह (हापुड़), अमित कुमार (दिल्ली), अभिषेक सिंह (दिल्ली), दक्ष चौधरी उर्फ दीपक (दिल्ली) और दुर्योधन उर्फ विशाल सिसौदिया (गौतमबुद्ध नगर) को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
गुरुवार को सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। हालांकि, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने अदालत में वृंदावन पुलिस द्वारा केस डायरी दाखिल न किए जाने का हवाला देते हुए समय मांगा। अदालत ने केस डायरी तलब कर ली है और अब शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच, पुलिस फरार चल रहे मुख्य आरोपी अक्कू पंडित की तलाश में जुटी हुई है।
