लोकसभा में ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ बिल पेश, काम के घंटों के बाद नहीं होगी कॉल्स और ईमेल्स की बाध्यता
शुक्रवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया, जिसका लक्ष्य कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद काम से संबंधित कॉल्स और ईमेल्स के जवाब देने की बाध्यता से मुक्ति दिलाना है। इस विधेयक को ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025’ नाम दिया गया है और इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने सदन में प्रस्तुत किया।
इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों में से एक कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को उनके निर्धारित कार्य घंटों के अलावा, सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर भी काम से संबंधित संचारों से दूर रहने का अधिकार मिले। विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी ऐसे किसी भी कॉल या ईमेल का जवाब देने से इनकार कर सकते हैं जो उनके आधिकारिक काम के घंटों के बाहर भेजा गया हो।
निजी सदस्य विधेयक, सरकारी विधेयकों से अलग होते हैं और इन्हें संसद के किसी भी सदन के सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, बशर्ते वे मानते हों कि किसी मुद्दे पर सरकारी कानून की आवश्यकता है। हालांकि, ऐसे विधेयकों के कानून बनने की संभावना कम होती है और अक्सर वे सरकारी प्रतिक्रिया के बाद वापस ले लिए जाते हैं।
इस सत्र में पेश किए गए अन्य निजी सदस्य विधेयकों में कांग्रेस सांसद कड़ियाम काव्या द्वारा ‘मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024’ शामिल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है। इसी तरह, लोजपा सांसद शंभवी चौधरी ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश, स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य लाभों को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पेश किया।
इसके अतिरिक्त, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तमिलनाडु को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट देने के लिए एक विधेयक पेश किया। यह कदम तमिलनाडु सरकार द्वारा NEET से छूट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आया है।
एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक, जिसे द्रमुक सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने पेश किया, भारत में मृत्युदंड को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। हालांकि मृत्युदंड की समाप्ति के लिए लगातार आवाजें उठती रही हैं, लेकिन अब तक सरकारों का रुख रहा है कि यह कुछ जघन्य अपराधों के लिए निवारक के रूप में आवश्यक है।
