कानपुर पॉक्सो केस: मासूम से छेड़छाड़ में दोषी करार, 5 साल की कैद और 30 हजार जुर्माना
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Jul 31, 2026
कानपुर में एक आठ साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाए गए युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना सात अप्रैल 2017 को चमनगंज के श्रीनगर इलाके में हुई थी।
पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी बेटी खेलने के दौरान आरोपी पप्पू के साथ कमरे में चली गई थी। बच्ची के शोर मचाने पर एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस फैसले से समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
