कानपुर देहात: Voter List में बदलाव के लिए सामूहिक आवेदन नहीं होंगे स्वीकार, DM ने दिए निर्देश
कानपुर देहात में आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए सामूहिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक दावे और आपत्ति को व्यक्तिगत आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
यह प्रक्रिया निर्वाचक नामावली में उन नामों को हटाने पर केंद्रित है जो मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण या दोहराव के कारण अमान्य हो चुके हैं। नाम विलोपन के लिए केवल फॉर्म-7 का उपयोग किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फॉर्म-6 (नवीन पंजीकरण) और फॉर्म-8 (संशोधन) को भी नियमानुसार भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीन मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 13 प्रकार के पात्रता प्रमाण पत्रों में से कोई एक संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच नियमानुसार की जाएगी। प्रत्येक मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुनवाई या निस्तारण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक शिथिलता न हो।
