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एक मतदाता पहचान पत्र सरेंडर करें, वरना सूची से हट सकता है नाम

By Nov 20, 2025

आगरा में मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देशों के तहत, मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, यदि किसी मतदाता के पास एक से अधिक फोटोयुक्त पहचान पत्र मौजूद हैं या उनका नाम मतदाता सूची में दो अलग-अलग बूथों पर दर्ज है, तो उन्हें एक पहचान पत्र सरेंडर करना होगा और एक बूथ से अपना नाम हटवाना होगा। निर्धारित फॉर्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को जमा करना अनिवार्य है।

सूत्रों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में ऐसे लगभग 50 हजार डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। यह अभियान फिलहाल 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर दर्ज हो और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे।

इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए, आगरा के नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 35.99 लाख मतदाता 3696 बूथों पर पंजीकृत हैं। निर्वाचन आयोग प्रतिवर्ष दो से तीन बार ऐसे अभियान चलाता है, लेकिन इस बार 22 साल बाद एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान, 3696 बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं और सभी मतदाताओं से निर्धारित गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। एक बीएलओ एक घर में तीन बार जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जानकारी सही हो।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके नाम दो स्थानों पर दर्ज हैं, उन्हें तत्काल एक स्थान से नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बीएलओ सत्यापन के दौरान ऐसे मामलों में पूछताछ भी करेंगे। लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए फार्म-छह भरने की व्यवस्था भी की गई है। सूरसदन प्रेक्षागृह में आगरा उत्तरी, दक्षिणी, आगरा कैंट और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ को इस अभियान के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, जिसमें अभियान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर दिया गया।

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