महिला सिपाही की गवाही न देने पर जज का गुस्सा, वेतन रोकने का आदेश: Agra Court News
आगरा की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक महिला सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तीन साल पुराने एक मुकदमे में गवाही के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर न्यायाधीश ने महिला सिपाही सोनम देवी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त, आगरा को जारी किया गया है।
यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें अश्लील हरकत, गाली-गलौज, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल हैं। मुकदमे में अन्य गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन लोहामंडी थाने में तैनात महिला सिपाही सोनम देवी की गवाही बाकी है।
न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने कई बार नोटिस और आदेश जारी करने के बाद भी सिपाही के अदालत में उपस्थित न होने पर यह कड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को बाधित करने वाले अधिकारियों के प्रति जवाबदेही तय करना है, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।
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