झारखंड निकाय चुनाव: दो से अधिक संतान वाले नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, तय हुई कट ऑफ डेट
झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े नियम लागू किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक संतानें हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे निकाय चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। यह नियम आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता मापदंड के रूप में सामने आया है।
आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार की दो से अधिक संतानें 9 फरवरी 2013 से पहले थीं और उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य माना जाएगा। हालांकि, यदि इस तिथि के बाद संतान की संख्या बढ़ती है, तो उम्मीदवार अयोग्य हो जाएगा। गोद ली गई संतानें और जुड़वा संतानों को भी कुल संतान संख्या में गिना जाएगा।
चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ यह स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके दो से अधिक संतानें नहीं हैं। यह घोषणा पत्र झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत चुनाव प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। पहली बार, राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर उम्मीदवार का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने वर्ष 2024-25 तक सभी प्रकार के बकाया कर, शुल्क या किराए का भुगतान कर दिया हो। 9 फरवरी 2013 से पहले के लंबित भुगतानों पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू नहीं होगा, लेकिन मूल बकाया राशि और सरल ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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