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जौनपुर: गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को सात साल की कैद

By Nov 22, 2025

जौनपुर की एक अदालत ने एक पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच आरोपियों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 2007 में चंदवक थाना क्षेत्र के मुकुरीपुर गांव में हुई एक घटना से संबंधित है।

मामले के अनुसार, 31 जनवरी 2007 को पुरानी रंजिश के चलते शिव नारायण, श्याम नारायण, प्रभु नारायण, भारत भूषण और आजमगढ़ के विजय राम ने वादी अशोक कुमार के बेटे पर हमला कर दिया था। जब अशोक के चाचा लछिराम और चचेरे भाई लल्लन उन्हें बचाने दौड़े, तो आरोपियों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में लछिराम को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

अदालत ने गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पांचों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उन्हें सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई।

इसके अतिरिक्त, इस घटना से जुड़ा एक क्रॉस केस भी था। इस क्रॉस केस में, अशोक और लल्लन पर हमला करने के कारण बैजनाथ की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में, अदालत ने अशोक और लल्लन को दोषी ठहराते हुए उन्हें भी सात वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस तरह, अदालत के इस फैसले ने एक पुराने मामले का निपटारा किया है, जिसमें दो परिवारों के बीच हुए संघर्ष के कारण हुई मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा सुनाई गई है। यह फैसला कानून के शासन और न्याय प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है।

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