यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म, जानें क्या हैं नए UP building rules
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब 300 वर्ग मीटर तक के मकानों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सरल, सस्ता और समयबद्ध तरीके से मकान बनाने की सुविधा देना है। इस फैसले से उन लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा, जिन्हें पहले नक्शा पास न कराने पर शोषण का सामना करना पड़ता था।
नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भू-स्वामी अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक मकान बना सकेंगे। यह छूट केवल आवासीय या कृषि उपयोग के लिए किए जा रहे निर्माणों पर लागू होगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण को इस दायरे से बाहर रखा गया है। यह सुविधा केवल गांवों में रहने वाले लोगों के लिए है, न कि व्यावसायिक लाभ उठाने वालों के लिए।
निर्माण की जिम्मेदारी भू-स्वामी की
नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि संरक्षित डिजाइन और सुरक्षित निर्माण की पूरी जिम्मेदारी खुद भू-स्वामी की होगी। यदि भविष्य में निर्माण से जुड़ी कोई तकनीकी या संरचनात्मक समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन या जिला पंचायत की नहीं होगी। हालांकि, निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित सूचना देना अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रशासन के पास निर्माण की जानकारी दर्ज रहे।
ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा
शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के भी सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा और पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली परेशानी खत्म हो और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान व्यवस्था लागू हो।
भविष्य की जरूरतों का ध्यान
नए प्रस्तावित नियमों की एक अहम बात यह है कि अगर संबंधित स्थान पर सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी नक्शा पास किया जाएगा। हालांकि शर्त यह होगी कि जितनी चौड़ी सड़क की जरूरत भविष्य में होगी, उतनी चौड़ाई को रोड बाइंडिंग के लिए नक्शे में छोड़ना होगा। यानि आज भले ही सड़क संकरी हो, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमीन सुरक्षित रखनी होगी।
जिला पंचायत के नक्शे पास करने के नियमों में इन सभी प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। इससे ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी और अवैध निर्माण की समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित होगी।
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