दहेज हत्या मामले में पति की जमानत याचिका खारिज, महिला को दी थी यातना
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Mar 21, 2026
आगरा की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले अनूप कुमार पर अपनी पत्नी प्रीति की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना और अंततः जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप है।
प्रीति की शादी आठ मार्च 2019 को अनूप से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए उसे लगातार परेशान कर रहा था। इस बीच प्रीति ने दो बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उत्पीड़न का सिलसिला नहीं थमा। 28 सितंबर 2025 को पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर प्रीति के साथ मारपीट की और उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया।
सूचना मिलने पर प्रीति के मायके पक्ष के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने समाज में दहेज के खिलाफ चल रही लड़ाई को एक बार फिर सामने ला दिया है।
