हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की सहायता
हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की है। अब बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अपने आवासों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह राशि 50 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है।
यह योजना पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए ही लागू थी, लेकिन सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें राज्य के सभी पात्र बीपीएल परिवारों को शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब किसी भी श्रेणी के बीपीएल परिवार, जो योजना की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि आवेदक का मकान कम से कम 10 साल पुराना हो। यह शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में अपने पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत की आवश्यकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रदेश में आवास की गुणवत्ता में सुधार लाना और गरीब परिवारों को सुरक्षित व बेहतर रहने की जगह प्रदान करना है।
अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने के साथ-साथ इसके लाभार्थियों के दायरे का विस्तार भी किया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इस निर्णय का प्रदेश के लाखों बीपीएल परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने मकानों की मरम्मत कराने में असमर्थ थे। अब वे इस सहायता राशि का उपयोग करके अपने घरों को मजबूत और रहने योग्य बना सकेंगे।
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