महाराष्ट्र में 22 करोड़ का GST fraud, फर्जी कंपनियां बनाकर किया घोटाला
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में फर्जी जीएसटी-पंजीकृत कंपनियों का उपयोग करके 22.06 करोड़ रुपये से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के आरोप में चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह धोखाधड़ी राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग की जांच के बाद सामने आई।
पुलिस के अनुसार, कल्याण पुलिस ने एसजीएसटी विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान निखिल गायकवाड़, नूर मोहम्मद वसीम पिंजारी, नवनाथ सुखर्या घरात और सरफराज के रूप में की गई है। इन पर अप्रैल से अगस्त के बीच आठ फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप है।
एमएफसी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने झूठे दस्तावेज तैयार किए और उनका उपयोग करके जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इसके बाद, उन्होंने इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से 22.06 करोड़ रुपये का आईटीसी दावा करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धोखाधड़ी (धारा 318) और आपराधिक विश्वासघात (धारा 316) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और जांच जारी है।
