आगरा नगर निगम का सख्त रुख: हाउस टैक्स बकायादारों पर कार्रवाई, 79 करोड़ की वसूली का लक्ष्य
आगरा शहर में हाउस टैक्स बकायादारों के खिलाफ आगरा नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के अनुसार, शहर के 9,000 से अधिक भवनों पर 79 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया है। इस बकाया राशि की वसूली के लिए नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, नगर निगम ने 4,874 लोगों को डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जबकि 506 लोगों को कुर्की के वारंट भेजे गए हैं। इन नोटिस में बकाया टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा न करने पर, नगर निगम खाता सीज करने और प्रतिष्ठान को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।
यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन पर वर्ष 2024-25 और उससे पहले का हाउस टैक्स बकाया है। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक बकाएदार पर 50,000 रुपये या उससे अधिक का बकाया है। शहर में कुल सवा तीन लाख हाउस होल्डर हैं, जिनमें से 9,237 बकाएदार हैं जिन पर 79 करोड़ 45 लाख 88 हजार रुपये से अधिक का बकाया है। इनमें सबसे अधिक कामर्शियल बकाएदार शामिल हैं। उन्हें एक माह का डिमांड नोटिस दिया गया है।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी समय सीमा पांच दिन है। अगर पांच दिन के अंदर बकाया जमा नहीं किया जाता है, तो नगर निगम उनके खातों से बकाया राशि को बैंक की सहमति से आहरित कर लेगा।
इस मामले में नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि हाउस टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहर के सभी हाउस टैक्स बकायादारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करवाएं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समय पर हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं। नगर निगम का यह कदम शहर में राजस्व वसूली को बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में मदद करेगा।
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