आगरा में घर की सफाई बनी मुसीबत, कूड़ा जलाने पर लगा 25 हजार का जुर्माना
आगरा शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार, शास्त्री नगर ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यक्ति को घर की सफाई के बाद कूड़ा जलाने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह शहर में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई थी, जिससे क्षेत्र में खलबली मच गई। दरअसल, घर के सामने कूड़ा जलाने से उठते धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलने लगा, जिसके बाद नगर निगम का प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार, दिलीप सिंह, मैसर्स डयूजोन के बंद पड़े पुराने मकान की सफाई करवा रहे थे और इसमें निकले कूड़े-कचरे को उन्होंने घर के सामने ही जला दिया, जिससे आसपास के लोगों को धुएं से परेशानी हुई।
क्षेत्रीय एसएफआई संजीव यादव ने एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए दिलीप सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया। जुर्माने की राशि निगम कोष में जमा करा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम के सभी एसएफआई और जेएसओ को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शहर में प्रदूषण का स्तर गंभीर होने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) भी लागू हो चुका है। इसके मद्देनज़र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी निर्माण स्थलों पर खोदाई के दौरान वायु प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु पत्र लिखा गया है। उनसे ग्रीन नेट जैसे उपाय अनिवार्य करने को कहा गया है।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने शहर की सड़कों पर तीन दर्जन छोटे-बड़े वाहनों को उतार दिया है। ये वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार विभिन्न मार्गों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि उड़ती धूल और निर्माण जनित प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी क्षेत्रीय टीमों को सक्रिय रखें और छिड़काव की दैनिक मॉनिटरिंग करें।
नगर आयुक्त, अंकित खंडेलवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ ‘ग्रैप सिस्टम’ के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, “हमने सभी एसएफआई को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए व नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।”
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