पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को कोर्ट ने भेजा जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया; Amitabh Thakur news
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिसकर्मियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट और बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए थे। यह मामला वाराणसी के चौक थाने में दर्ज मानहानि के एक केस से संबंधित है।
यह मामला हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी अंबरीश सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था। सिंह ने आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस वीडियो से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ठाकुर के वकील अनुज यादव ने न्यायिक हिरासत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि लगाए गए आरोपों में अधिकतम सजा सात साल से कम है, और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत वर्जित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसे संज्ञेय अपराध बताते हुए न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडे की अदालत ने ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
यह पहली बार नहीं है जब ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, उन्हें 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1999 के एक कथित भूमि धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला देवरिया में एक औद्योगिक प्लॉट के आवंटन से संबंधित था। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी को लखनऊ से दिल्ली जाते समय शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। उस मामले में भी उन्हें देवरिया कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
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