पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, वाराणसी कोर्ट में पेशी के दौरान भारी सुरक्षा
पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को वाराणसी की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें मानहानि के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, जहां पुलिसकर्मी बुलेटप्रूफ जैकेट और बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए थे। यह मामला चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
यह मामला वाराणसी निवासी और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी अंबरीश सिंह की शिकायत पर आधारित है। सिंह ने आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। सिंह का दावा है कि इस वीडियो से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
ठाकुर के वकील अनुज यादव ने न्यायिक हिरासत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जिन अपराधों का हवाला दिया गया है, उनमें अधिकतम सजा सात साल से कम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत वर्जित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह एक संज्ञेय अपराध है और न्यायिक हिरासत कानूनी रूप से अनुमेय है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ठाकुर को इससे पहले 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह गिरफ्तारी 1999 के एक कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से संबंधित थी, जिसमें देवरिया में एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन का आरोप था। 1992 बैच के IPS अधिकारी ठाकुर को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया था, जब वह लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे।
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