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दिल्ली बार काउंसिल चुनाव: आचार संहिता उल्लंघन पर 67 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सस्पेंड, कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई

By Feb 27, 2026

दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) के चुनावों में रविवार को एक अभूतपूर्व कार्रवाई देखने को मिली, जहां चुनाव नियमों और आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के चलते 67 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बीसीडी चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के दौरान बार-बार चेतावनियों के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई।

रिपोर्टों और पुख्ता सबूतों के आधार पर पाया गया कि इन उम्मीदवारों ने मतदान क्षेत्र के पास जमकर नारेबाजी की, प्रचार सामग्री बांटी और अनधिकृत बाहरी लोगों को तैनात किया। फ्लेक्स होर्डिंग लगाने और टेंट गाड़ने जैसी गतिविधियों से मतदाताओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना है। हालांकि, निलंबित उम्मीदवारों को आदेश के 12 घंटों के भीतर अपील करने का मौका दिया गया है।

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि सोमवार को हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के जरिए होगी। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सोमवार को हाई कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति को गेट पास जारी नहीं किया जाएगा और वकील व पक्षकारों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था पटियाला हाउस कोर्ट के लिए भी समान रूप से लागू रहेगी।

इस कार्रवाई का सीधा असर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर पड़ेगा, जिससे भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। साथ ही, अदालतों में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था ने न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद की है।

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