दहेज हत्या: पति सहित तीन ससुरालीजनों को सात साल की कैद और जुर्माना
आगरा। दहेज की खातिर एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दोषी पति, सास और ननद को सात-सात साल की कैद और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से दहेज लोभियों को कड़ा संदेश गया है।
मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मानवेंद्र सिंह निवासी पैसई खंदौली ने अपनी बहन के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन की शादी आरोपी प्रदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही प्रदीप और उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बहन को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।
वादी के अनुसार, जब उनकी बहन मांग पूरी नहीं कर सकी, तो 24 नवंबर 2020 को आरोपियों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतका के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 दिसंबर 2020 को मुख्य आरोपी पति प्रदीप, सास पूनम और ननद गीता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचक ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने वादी, विवेचक, डॉक्टर सहित अन्य गवाहों को प्रस्तुत कर मामले को मजबूती से पेश किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया।
अपर जिला जज यशवंत कुमार सरोज ने अपने फैसले में कहा कि दहेज हत्या एक गंभीर अपराध है और समाज में इसके प्रति कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने तीनों आरोपियों को सात-सात साल के कारावास और प्रत्येक पर 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत का यह फैसला दहेज उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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दहेज हत्या: पति सहित तीन दोषी करार, सात साल की जेल
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