IRS अधिकारी अमित सिंघल के खिलाफ मुकदमा चलाने की CBI को मंजूरी, ‘ला पिज्जा’ मालिक से रिश्वत केस में बड़ी कार्रवाई
25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में फंसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) अधिकारी अमित कुमार सिंघल के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सिंघल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद सीबीआई ने इस मामले में अपनी कानूनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है।
सीबीआई ने पिछले साल सिंघल और एक बिचौलिए हर्ष कोटक को रिश्वत मांगने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इन दोनों के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
आरोप के अनुसार, आईआरएस अधिकारी अमित सिंघल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिचौलिए हर्ष कोटक के माध्यम से मशहूर फूड चेन ‘ला पिज्जा’ के मालिक सनम कपूर से रिश्वत की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने अमित कुमार सिंघल के दिल्ली और मोहाली स्थित आवासों पर छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी, नकदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे।
यह शिकायत कोपनहेगन हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और ‘ला पिज्जा’ फ्रेंचाइजी के मालिक सनम कपूर ने सीबीआई को दी थी। कपूर के अनुसार, सिंघल ने मुंबई में उनके साथ एक फ्रेंचाइजी शुरू की थी, जो उस समय मुंबई कस्टम विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात था। यह व्यवसाय उसने अपनी मां और हर्ष कोटक के नाम पर किया था। बाद में साझेदारी में विवाद बढ़ने पर सिंघल ने कथित तौर पर कपूर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और नोटिस रद्द करवाने के बदले 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। कपूर की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
