टाइपिंग की गलती से पेट्रोल पंप आवंटन रद्द करना गलत: हाईकोर्ट, भारत पेट्रोलियम को झटका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल टाइपिंग की त्रुटि के आधार पर पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द करना न केवल गलत है, बल्कि यह कानून के भी विपरीत है। कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा जारी ऐसे एक आदेश को निरस्त कर दिया है।
यह फैसला राघवेंद्र अवस्थी की याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया। याची को हरदोई जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए वर्ष 2020 में लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किया गया था। याची ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और इस प्रक्रिया में बड़ी धनराशि भी खर्च कर दी थी।
हालांकि, 2022 में BPCL ने यह कहते हुए LOI रद्द कर दिया कि विज्ञापन में सड़क के प्रकार का उल्लेख ‘एमडीआर’ (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) की जगह ‘ओडीआर’ (अन्य जिला सड़क) होना चाहिए था। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि यह केवल एक टाइपिंग की गलती थी, जिसके कारण याची को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक निकायों को छोटी-मोटी त्रुटियों पर कठोर कार्रवाई करने से पहले मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
एक अन्य मामले में, कोर्ट ने ईंट-भट्ठों के सर्वेक्षण में नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया कि शहर की बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित ईंट-भट्ठों के सर्वेक्षण में नगर निगम सहयोग नहीं कर रहा है। नगर निगम ने टीम गठन की बात कही, लेकिन सर्वेक्षण नहीं हो सका। इस पर न्यायालय ने नगर निगम और यूपीपीसीबी के जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारियों को तलब किया है और अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है।
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