बिकरू कांड: विदेशी हथियारों के इस्तेमाल पर चार दोषियों को मिली सजा, जानें कितना हुआ जुर्माना
कानपुर की अपर जिला जज कमलेश कुमार मौर्या ने बिकरू कांड में इस्तेमाल हुए विदेशी असलहों के मामले में चार दोषियों को आयुध अधिनियम के तहत सजा सुनाई है। इस फैसले के तहत दो दोषियों को सात-सात साल की कैद और दो को ढाई-ढाई साल की कैद की सजा दी गई है। इसके अतिरिक्त, दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें रामजी पर 15 हजार, संजय पर 10 हजार और अभिनव व शुभम पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना शामिल है।
यह मामला बिकरू कांड के बाद पनकी में छिपे इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी से जुड़ा है। मार्च 2021 में पुलिस ने भौंती अंडरपास से संजय परिहार, रामजी कश्यप, अभिनव तिवारी और शुभम पाल को गिरफ्तार किया था। उनकी तलाशी के दौरान पुलिस ने विभिन्न प्रकार के विदेशी और देसी हथियार बरामद किए थे, जिनमें एक कारबाइन ऑटोमेटिक मशीन गन, एक यूएसए-निर्मित इंग्लिश राइफल, एक देसी बंदूक, एके 47 के कारतूस और एक रिवाल्वर शामिल थे।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी और एडीजीसी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि इन चारों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी पाया और सजा सुनाई। यह ध्यान देने योग्य है कि सजायाफ्ता चारों आरोपी मुख्य बिकरू कांड में भी आरोपी हैं, जिसमें जुलाई 2020 में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 53 आरोपी बनाए गए थे, और अब तक बिकरू से जुड़े गैंगस्टर सहित 11 मामलों में निर्णय आ चुका है, जिनमें से आठ में सजा हुई है।
बिकरू कांड: विदेशी असलहों के मामले में चार दोषी करार, मिली सजा
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