गांधी परिवार को बड़ी राहत: दिल्ली कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किया, जानें क्यों?
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जो शिकायत दर्ज की थी, वह सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पर। PMLA के तहत कार्रवाई के लिए FIR का होना आवश्यक है।
ED ने इस मामले में गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटैक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया था। कोर्ट के इस फैसले से गांधी परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जो लंबे समय से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहा था।
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