बरेली हिंसा: मुख्य आरोपी नदीम को HC से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा गंभीर मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी नदीम को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नदीम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी प्राथमिकी को रद्द करने और किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा है कि इस घटना की गहन विवेचना आवश्यक है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने दिया। नदीम की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में यह दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल आपत्तिजनक और उन्मादी नारे लगाए, बल्कि पुलिसकर्मियों पर तेजाब भी फेंका और गोलियां चलाईं। इस हमले में दो कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ का इरादा एक बड़ी घटना को अंजाम देने का था, जिसका नेतृत्व याचिकाकर्ता नदीम कर रहा था।
अदालत को यह भी बताया गया कि इस मामले में पहले भी अन्य आरोपियों की याचिकाओं को इसी अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है। याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया, नदीम के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में, इस मामले की पूरी और निष्पक्ष विवेचना की जानी अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिकी को रद्द करने का कोई भी आधार वर्तमान में नहीं बनता है।
उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला 26 सितंबर को कानपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर के साथ जुलूस निकालने पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा है। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बरेली के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में यह प्रदर्शन किया गया था। आरोप है कि इस जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा ‘सर तन से जुदा’ जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में 52 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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