गुजरात में रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर प्रतिबंध, नशाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला
गुजरात सरकार ने राज्य में नशाखोरी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को जारी एक आदेश के तहत, रोलिंग पेपर, स्मोकिंग कोन, पैकेज्ड रोलिंग किट और इसी तरह के अन्य उत्पादों की बिक्री, भंडारण और प्रचार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पान की प्रतिबंध पान की दुकानों, चाय स्टालों और खुदरा किराना स्टोर सहित सभी आउटलेट्स पर लागू होगा।
गृह विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(2) और 163(3) के तहत लगाया गया है। विभाग ने बताया कि इन उत्पादों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कृत्रिम रंग और क्लोरीन ब्लीच जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों के सर्कुलेशन को रोककर युवाओं को नशे की लत से बचाना है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट और विज्ञापनों के माध्यम से इन उत्पादों का उपयोग नशीले पदार्थों, सिगरेट और हुक्का उत्पादों के सेवन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यवस्था के हित में यह कदम उठाया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
