Aligarh news: रेस्टोरेंट को महंगा पड़ा पानी बेचना, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एक रेस्टोरेंट को मिनरल वाटर की बोतल पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक कीमत वसूलने के आरोप में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोषी ठहराया है। आयोग ने रेस्टोरेंट मालिक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और ग्राहक को ब्याज समेत पैसे लौटाने का आदेश दिया है। यह फैसला उन ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है जो अक्सर रेस्टोरेंट या दुकानों पर ओवरचार्जिंग का शिकार होते हैं।
यह मामला तब सामने आया जब अकराबाद थाना क्षेत्र के निवासी शमीम अहमद ने समद रोड स्थित मेजबान रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शमीम ने बताया कि 6 जुलाई 2024 को वह अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। उन्होंने सामान्य पानी मांगा, लेकिन रेस्टोरेंट ने उनकी सहमति के बिना किनले ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल दे दी। बोतल का मूल्य 20 रुपये था, लेकिन उनसे 30 रुपये वसूले गए।
शिकायत मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस जारी किया। रेस्टोरेंट संचालक ने तर्क दिया कि उन्हें किसी भी वस्तु की एमआरपी से अधिक राशि वसूलने का अधिकार है। हालांकि, आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संचालक को अधिक राशि वसूलने का अधिकार देता हो। आयोग ने माना कि रेस्टोरेंट ने अनुचित व्यापार व्यवहार किया है।
आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट संचालक को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता शमीम अहमद को 10 रुपये ब्याज समेत वापस करे। साथ ही, वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये भी अदा करे। इसके अलावा, आयोग ने 50 हजार रुपये का जुर्माना उन असंख्य अज्ञात उपभोक्ताओं के लिए लगाया है, जिनसे रेस्टोरेंट ने पहले भी इसी तरह अधिक पैसे वसूले होंगे।
