Aligarh news: दोषपूर्ण बैरिकेडिंग पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, जनता को राहत की उम्मीद
अलीगढ़ के रेलवे रोड क्षेत्र में पुलिस और यातायात प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन अवरोधों के कारण आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है।
पूर्व पार्षद नितिन अरोरा ने आयोग को दी गई शिकायत में बताया कि ये बैरिकेडिंग बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन या जन-परामर्श के लगाई गई हैं। इसके चलते सुगम आवागमन के अधिकार का सीधा उल्लंघन हो रहा है। बैरिकेडिंग के कारण एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को निकलने में कठिनाई हो रही है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि अनावश्यक चक्कर काटने के कारण आम नागरिकों पर पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। छात्रों और कामकाजी लोगों का समय भी नष्ट हो रहा है। यातायात नियंत्रण के लिए अनिवार्य ‘ट्रैफिक सिमुलेशन’ और मानकों को नजरअंदाज कर सड़कों की चौड़ाई को कृत्रिम रूप से कम करने का आरोप लगाया गया है।
जनहित को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता ने मांग की है कि एक विशेष टीम द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण कर ‘प्रैक्टिकल’ स्थिति की समीक्षा की जाए। साथ ही, अवैध बैरिकेडिंग और अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। भविष्य में किसी भी डायवर्जन से पूर्व वैज्ञानिक मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए।
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