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मसूरी में विदेशी मेहमानों को ठहराना पड़ा महंगा, होटल मालिक पर FIR दर्ज

By Dec 9, 2025

मसूरी के एक होटल में छह विदेशी नागरिक बिना सी-फार्म के ठहरे हुए थे। होटल मालिक ने इसकी सूचना स्थानीय खुफिया इकाई को नहीं दी। गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इस उल्लंघन के चलते होटल मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

स्थानीय अभिसूचना इकाई ने होटल हिल व्यू के मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने नीदरलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया, रोमानिया और जापान के छह नागरिकों को बिना सी फार्म के ठहराया। उप निरीक्षक शिशुपाल सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में स्थानीय अभिसूचना इकाई को नियमानुसार सूचना नहीं दी गई।

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी द इमीग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट 2025 की धारा 09 और 17 के अनुसार विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय को 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। होटल प्रबंधन ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिसके चलते होटल के मालिक तरुण ज्ञान चंदानी और रोहित चौहान के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायवाला क्षेत्र में शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी पुलिस अभियान चला रही है। जनपदीय प्रवर्तन टीम ने रायवाला में वन निगम के डिपो के पास से एक दुपहिया वाहन (स्कूटी) को रोक कर उसकी तलाशी ली। जिससे देशी व अंग्रेजी के विभिन्न ब्रांड की दो पेटी शराब बरामद की गई। स्कूटी चालक आरोपित मुकेश कुमार निवासी गांव बराड़ा, जिला अंबाला को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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