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प्रियंका हत्याकांड: पति, सास-ससुर दोषी करार, पीड़िता के परिवार को मिला न्याय

By Nov 25, 2025

औरंगाबाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के चलते हुई विवाहिता प्रियंका कुमारी की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पीड़िता के पति, सास और ससुर को हत्या का दोषी पाया है। इस फैसले से लंबे समय से न्याय की आस लगाए बैठी पीड़िता के परिवार को राहत मिली है और इसे न्याय की जीत बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, यह मामला हसपुरा थाना में वर्ष 2024 में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है। अदालत ने सुनवाई के बाद बेबीपुर गांव निवासी पति विकास कुमार, उसके पिता योगेंद्र राजवंशी और मां जोखन देवी को दोषी करार दिया है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सास और ससुर के बंधपत्र को न्यायालय ने विखंडित कर उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई 29 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

इस मामले की प्राथमिकी ओबरा थाना क्षेत्र के चेचाड़ी गांव निवासी नंद राजवंशी ने 10 अक्टूबर 2023 को हसपुरा थाना में दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी की शादी के बाद से ही दोषी करार अभियुक्तों द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अंततः सात अक्टूबर 2023 को उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद, अभियुक्तों ने शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसे जलाने का प्रयास किया था। हालांकि, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया है। फिलहाल, पति विकास कुमार पहले से ही जेल में बंद है, जबकि सास-ससुर को भी अब जेल भेजा जाएगा।

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