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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 16 Jul 2023 12:13 AM IST
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या की आरोपी सास को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी मुकदमा पातीराम ने अपनी पुत्री संघमित्रा की शादी 24 मई 2021 को कीर्ति नंदन निवासी नगरिया के साथ की थी। कीर्ति नंदन की 12 मार्च 2023 को सड़क हादसे में मौत हो गई। पति की मौत के बाद ससुरालीजनों का दहेज को लेकर उत्पीड़न बढ़ गया। इसके साथ ही पति की मौत के लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराने लगे। 3 अप्रैल 2023 को ससुरालीजनों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में सास नत्थो देवी, ससुर भगवती प्रसाद, जेठ संतोष, जेठानी आशा, जेेठ की पुत्री नीरू, नेहा, पुत्र अजय को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सास नत्थो देवी ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
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