यूपी के मतदाता ध्यान दें: 2002-2004 के बीच बाहर रहे तो देना होगा निवास का विवरण
उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। वर्ष 2002 से 2004 की अवधि के दौरान जो मतदाता किसी अन्य राज्य में निवास कर रहे थे, उन्हें अब मतदाता सूची में अपने निवास का विस्तृत विवरण देना होगा। यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार की गई मतदाता सूची के संबंध में लागू होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित मतदाताओं को गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर आगामी चार दिसंबर तक अपने बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे, चुनाव आयोग ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
मतदाता अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) पर कर सकते हैं। ‘सर्च योर नेम इन लास्ट एसआइआर’ (Search Your Name in Last SIR) विकल्प के माध्यम से वे वर्ष 2003 में तैयार मतदाता सूची में अपना या अपने माता-पिता का विवरण खोज सकते हैं। पोर्टल पर मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज करके वे अपने बीएलओ का नाम और फोन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आगे की प्रक्रिया में आसानी होगी।
इसके अतिरिक्त, मतदाताओं की सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर भी संचालित किया जा रहा है। इस नंबर पर जिले का एसटीडी कोड लगाकर कॉल करने पर कॉल सीधे जिला संपर्क केंद्र पर पहुंचती है, जहाँ प्रशिक्षित कर्मचारी मतदाताओं की जानकारी संबंधी समस्याओं का समाधान करने और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध हैं।
सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक हेल्प डेस्क स्थापित करें और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब तक प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का संग्रह और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है।
यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के किसी भी गांव, मजरे, मोहल्ले, कॉलोनी या बस्ती का कोई भी मतदाता गणना पत्र भरने से वंचित न रह जाए। बीएलओ के भ्रमण की भी नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी क्षेत्र छूट न जाए। एसआईआर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है।
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