चंडीगढ़ पर घमासान: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया, पंजाब का दावा कमजोर नहीं होगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ को लेकर पंजाब में मचे राजनीतिक घमासान पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के पारंपरिक संबंधों को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस मामले पर पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों – कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल – ने कड़ा विरोध जताया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध विषयों में एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद 240 में संशोधन का प्रस्ताव था। इस संशोधन का उद्देश्य चंडीगढ़ में अधिकारियों की सीधी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करना था। वर्तमान में, चंडीगढ़ में 60 प्रतिशत पंजाब और 40 प्रतिशत हरियाणा के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जबकि महत्वपूर्ण पदों पर केंद्र शासित (यूटी) कैडर के अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती रही है। राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि इस संशोधन से केंद्र सरकार सीधे उपराज्यपाल नियुक्त कर सकेगी, जिससे चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह केवल विचाराधीन है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केवल केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि चंडीगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, सभी संबंधित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। मंत्रालय ने जनता से इस विषय पर अनावश्यक चिंता न करने की अपील की है, ताकि विवाद को शांत किया जा सके और एक सर्वमान्य समाधान निकाला जा सके।
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