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छात्रा से दुष्कर्म: शिक्षक को आजीवन कारावास, शिक्षा मंत्री ने की बर्खास्तगी की पुष्टि

By Nov 23, 2025

केरल के थालास्सेरी फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक पद्मराजन के. उर्फ पप्पन मास्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जलराजनी एम. टी. ने पाक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत यह फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद, राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को पुष्टि की कि दोषी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।

मंत्री शिवनकुट्टी ने आगे बताया कि जिस स्कूल में पद्मराजन कार्यरत था, उसके प्रबंधन ने भी उसे सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी शिक्षक भाजपा का कार्यकर्ता भी था। अदालत के फैसले के बाद, सामान्य शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को दोषी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी शिक्षक पद्मराजन ने एक 10 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न कथित तौर पर एक शैक्षणिक संस्थान के शौचालय और अपने आवास पर किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने 17 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी और 15 अप्रैल 2020 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

शुरुआत में, इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया था कि यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) द्वारा रची गई एक साजिश का हिस्सा है। बाद में, मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई थी। जांच के दौरान, पाक्सो अधिनियम के आरोप शुरू में शामिल नहीं किए गए थे, जिसके कारण आरोपी को जमानत मिल गई थी। हालांकि, पीडि़ता के परिवार द्वारा इस पर चिंता जताए जाने के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। इस पुन: जांच के बाद ही पाक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप जोड़े गए और अंततः अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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