दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस प्रदर्शन मामले में अभिजीत दिपके को थमाया नोटिस | delhi news
दिल्ली पुलिस ने आगामी 16 अक्टूबर 2026 को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सख्त कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों में शामिल अभिजीत दिपके को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के आयोजन के लिए विधिक अनुमति नहीं ली गई थी। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक बयानों के जरिए लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने के लिए प्रेरित किया गया था, जबकि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही कुछ मामले विचाराधीन हैं।
इस पूरी कार्रवाई का आधार दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29 को बनाया गया है। यह धारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करती है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर या वरिष्ठ अधिकारी जुलूसों के मार्ग, समय, और उनके संचालन को विनियमित कर सकते हैं। साथ ही, भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात अवरोध रोकने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। हालांकि विधिक जानकारों का मानना है कि इस धारा का दायरा व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, और इसके आधार पर किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की वैधता की समीक्षा संबंधित अदालती निर्देशों और जारी आदेशों के आधार पर ही तय होती है।
