डिब्बाबंद मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई | agra news
आगरा में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब शहर में बिकने वाली सभी डिब्बाबंद मिठाइयों पर उनकी पैकिंग की तारीख यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनके खराब होने की सीमा यानी एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। इस नए नियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को पुरानी और बासी मिठाइयां खरीदने से राहत मिलेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल छह विशेष टीमों का गठन किया गया है, साथ ही दो मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं जो बाजार में औचक निरीक्षण करेंगी। हालांकि, यह नियम केवल डिब्बाबंद मिठाइयों पर ही लागू होगा, खुली मिठाइयों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
स्थानीय स्तर पर डिब्बाबंद मिठाइयों का करोबार बड़े पैमाने पर होता है और विभाग के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि लंबे समय तक डिब्बों में बंद रहने के कारण मिठाइयां खराब हो जाती हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुक्त स्तर से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के दौरान यदि किसी डिब्बे पर तिथियां अंकित नहीं पाई गईं, तो विभाग द्वारा तुरंत मिठाई जब्त कर ली जाएगी और संबंधित विक्रेता के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर निर्माता कंपनी पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
