दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को दी बड़ी राहत, जुलाई प्रदर्शन के दौरान हमले का था आरोप | delhi news
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जुलाई में आयोजित सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पर हमले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। इस मामले में आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
बचाव पक्ष के अनुसार, मामले के ट्रायल और चार्जशीट दाखिल होने की प्रक्रिया पूरी होने तक स्वतंत्र भारद्वाज जेल से बाहर रहेंगे। अदालत में सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने आरोपी की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने यह साबित कर दिया कि आरोपी ने अंतरिम जमानत के दौरान अदालत द्वारा तय की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
इस न्यायिक प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरोपियों को अंतरिम और नियमित राहत मिलने से न्यायिक प्रणाली में विश्वास और मजबूत होता है। आगामी दिनों में इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चार्जशीट दाखिल होने के बाद शुरू होगी।
