गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल | ghaziabad news
दिल्ली-एनसीआर से सटे गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी एक अक्टूबर से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर कड़े नियम लागू किए जाएंगे, जिसके तहत बिना वैध पॉल्यूशन अंडरकंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। [ghaziabad news]
जिला पूर्ति विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल पंपों पर एक विशेष ऐप की व्यवस्था की गई है। इस ऐप के जरिए वाहन का नंबर दर्ज करते ही उसके प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता की तुरंत जांच हो जाएगी। यदि प्रमाणपत्र वैध नहीं पाया जाता है, तो पंप संचालकों को ईंधन देने से मना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और नागरिकों को समय पर अपने वाहन के दस्तावेज दुरुस्त रखने के लिए जागरूक करना है।
प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना 30 सितंबर से पहले अपने वाहनों के पीयूसीसी की जांच अवश्य करवा लें। यदि प्रमाणपत्र की समयसीमा समाप्त हो गई है, तो उसे तुरंत रिन्यू करवाएं ताकि पेट्रोल या डीजल भरवाते समय किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नियमों का उल्लंघन करने पर ईंधन से वंचित रहने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई और चालान का भी प्रावधान किया गया है।
