सत्य निकेतन हादसा मामले में आरोपी हरिराम गुप्ता की जमानत याचिका खारिज | delhi crime news
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य आरोपी हरिराम गुप्ता की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इस दुखद घटना में पांच छात्रों और दो मजदूरों समेत कुल सात लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी [delhi crime news]।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि आरोपी पक्ष ने उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है जिसे न्यायिक हिरासत में संभाला न जा सके। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि भले ही आरोपी खुद को इमारत से बेदखल बता रहा हो, लेकिन शुरुआती दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से उसकी संलिप्तता और भवन से जुड़े वित्तीय लेन-देन के संकेत मिले हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में अभी तफ्तीश शुरुआती दौर में है और चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। इस वजह से अदालत ने गवाहों को प्रभावित होने से बचाने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि, अदालत ने जेल प्रशासन को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी को समय पर सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं और दवाइयां मुहैया कराई जाएं। इस कड़ी कार्रवाई से निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों में कड़ा संदेश गया है।
