लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
लखनऊ में जिला कोर्ट परिसर के आसपास बने वकीलों के अवैध चैंबरों और दुकानों पर नगर निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की भारी फोर्स मौजूद रही। वकीलों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों से निर्धारित संख्या से अधिक चैंबर न तोड़ने की अपील की।
हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आसपास हुए अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था। इसके तहत नगर निगम ने कुल 72 अवैध चैंबर और दुकानों को चिन्हित किया था, जिनमें नाले के ऊपर बने निर्माण भी शामिल थे। इन निर्माणों को पहले नोटिस भी जारी किए गए थे। वकीलों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली।
पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद रविवार शाम को नगर निगम और प्रशासन ने अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान वकीलों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। वकीलों का कहना था कि अदालत ने केवल 72 चैंबर तोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन नगर निगम की टीम ने अभियान जारी रखा। नगर निगम ने वकीलों को 30 अगस्त तक ये अवैध चैंबर खाली करने का नोटिस दिया था। इस कार्रवाई से आम लोगों को यह संदेश जाता है कि कानून के दायरे में रहकर ही निर्माण कार्य किए जाने चाहिए, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
