बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, आगरा POCSO case में सुनाई गई सज़ा
आगरा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी बंटी को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से समाज में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने पीड़िता, उसकी मां, पिता, विवेचक समेत छह गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। पीड़िता, उसकी मां और डॉक्टर की गवाही इस मामले में निर्णायक साबित हुई। वादी ने थाना हरीपर्वत में तहरीर देकर बताया था कि 13 जून 2020 को उसकी छह साल की पुत्री के साथ आरोपी ने गलत काम किया था। वादी के अचानक कमरे में पहुंचने पर उसने आरोपी को देख लिया था।
पीड़िता ने भी घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया था। आरोपी बंटी जूते के कारखाने में काम करता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने 10 जुलाई 2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए थे, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को अधिक मजबूत पाया।
अदालत ने पीड़िता के माता-पिता को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
