साइबर ठगी: दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कानपुर पुलिस की कार्रवाई
कानपुर में साइबर ठगी के एक मामले में दो आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। कर्नलगंज निवासी नवीन श्रीवास्तव और पीरोड निवासी सुमित कश्यप की जमानत अर्जी को अपर जिला जज सुभाष सिंह ने खारिज कर दिया है। यह फैसला शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों को कानून की पकड़ से बचना मुश्किल होगा।
साइबर ठगी का यह मामला लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर फंसाने से जुड़ा है। आरोपी ट्रेडिंग, आईपीओ और विभिन्न एप्स के माध्यम से लोगों का पैसा निवेश कराते थे। एक बार पैसा निवेश हो जाने के बाद, वे उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर हड़प लेते थे। रावतपुर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) भास्कर मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत तर्क पेश किए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और उन्होंने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इस तरह के संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस और न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है, और यह फैसला ऐसे गिरोहों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई का संकेत देता है।
