लखनऊ में बिजली विभाग पर नगर निगम का एक्शन, सड़क खोदने पर 17.83 लाख का जुर्माना (Lucknow news)
लखनऊ नगर निगम ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (MVVNL) को बिना अनुमति सड़क खोदने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के आरोप में काम रोकने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, विभाग पर 17,83,363 रुपये का अतिरिक्त रोड कटिंग रेस्टोरेशन चार्ज जमा करने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई अलीगंज वार्ड के सेक्टर-जे और भारतेन्दु हरिश्चंद्र वार्ड में नियमों के उल्लंघन के बाद की गई है।
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नियमों का उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी
नगर निगम के अधिशासी-1 से केंद्रीय भवन तक 854 मीटर रोड कटिंग की अनुमति दी गई थी। हालांकि, निरीक्षण में पाया गया कि बिजली विभाग ने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र वार्ड में संगम चौराहे से गोयल चौराहे के बीच पेवर रोड और इंटरलॉकिंग पटरी खोदी। यह कार्रवाई बिना अतिरिक्त शुल्क जमा किए की गई।
नगर निगम के नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि रोड कटिंग के दौरान न तो साइन बोर्ड लगाए गए और न ही रात के समय लाल/हरी बत्ती या बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इससे राहगीरों की जान को खतरा पैदा हुआ और यह अनुमति की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।
पार्षद ने की थी शिकायत
भाजपा पार्षद ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सड़क एक साल पहले ही एक करोड़ रुपये की लागत से बनी थी। फुटपाथ के बजाय मुख्य सड़क को खोदा गया है। पार्षद ने चेतावनी दी कि बारिश के मौसम में पैचवर्क टिकेगा नहीं और पूरी सड़क बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने इस गड़बड़ी के जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी।
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि जब तक संशोधित जुर्माना राशि कोष में जमा नहीं हो जाती, तब तक खोदाई का कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जा सकेगा।
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