अयोध्या: कोर्ट में पेश न होने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, Ayodhya news
अयोध्या की एक अदालत ने थाना येलो जोन के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार राय के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब निरीक्षक राय हत्या और आर्म्स एक्ट से संबंधित एक पुराने मामले में गवाही के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता की अदालत में यह मामला 2016 से विचाराधीन है। सरकारी वकील ने बताया कि गवाह निरीक्षक राजेश कुमार राय पिछली चार तारीखों से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके कारण मुकदमे की कार्यवाही बाधित हो रही थी।
न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने थाना तालकटोरा को वारंट तामील कराकर गवाह को 1 अप्रैल 2026 को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या और पुलिस आयुक्त लखनऊ को भी भेजी है।
