आगरा में Plot Fraud: आरोपी प्रवीन शिवहरे की अग्रिम जमानत खारिज
आगरा में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में आरोपी प्रवीन शिवहरे को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने न्यू आगरा निवासी प्रवीन शिवहरे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस न्यायिक फैसले से संपत्ति धोखाधड़ी के मामलों में कानून की सख्ती का संदेश गया है।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किए। वादी सहसवीर ने न्यू आगरा थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी प्रवीन शिवहरे और अन्य लोगों ने उन्हें तक्षशिला कॉलोनी, खंदारी में एक सस्ता प्लॉट दिलाने का वादा किया था। इस वादे के तहत, 28 मार्च 2025 को आरोपी ने वादी के हक में सदर तहसील में बैनामा भी कर दिया था।
धोखाधड़ी का खुलासा
वादी ने बताया कि जब वे उस प्लॉट पर बाउंड्री कराने गए, तो एक अन्य व्यक्ति ने आकर उस प्लॉट को अपना बताया और काम रुकवा दिया। इसके बाद वादी को अपनी Plot Fraud का एहसास हुआ। जब वादी ने आरोपी और अन्य लोगों से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने धमकी दी और पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है।
