सीबीएसई का सख्त निर्देश: 15 फरवरी तक स्कूल वेबसाइट पर दें पूरी जानकारी, एफिलिएशन खतरे में
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। स्कूलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण (Mandatory Public Disclosure) नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी तक स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
इस जानकारी में स्कूल की संबद्धता की स्थिति, उपलब्ध बुनियादी ढांचे, शिक्षण शुल्क का पूरा विवरण, छात्रों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों की सूची, उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण का विवरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, संपर्क विवरण, शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा परिणाम, खेलकूद में उपलब्धियां और पीटीए की गतिविधियों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करनी होगी।
सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर एसी झा ने इस निर्देश के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह जानकारी अभिभावकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे वे स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। यह कदम स्कूल प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ एफिलिएशन बाई लॉ (Affiliation Bye-laws) के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्कूल निर्धारित मानकों का पालन करें और अभिभावकों को सही जानकारी प्रदान करें।
