आगरा कोर्ट का फैसला: युवती से दुष्कर्म के तीन दोषियों को उम्रकैद, 18 साल बाद न्याय
आगरा की एक विशेष अदालत ने एक युवती से दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के 18 साल बाद आया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी को सात साल की कैद और दुष्कर्म में सहयोग करने वाली एक महिला को एक साल की सजा सुनाई है।
यह मामला 2007 का है जब युवती के पिता ने मलपुरा थाने में बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर, अदालत ने विजय पाल, हकीम और प्रीतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले से समाज में यह संदेश जाता है कि अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, न्याय अवश्य मिलता है। यह उन पीड़ितों के लिए भी एक उम्मीद है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा, बाबू को सात साल और सहयोगी महिला को एक साल की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों पर कुल 2.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें विजय पाल पर 40 हजार, हकीम और प्रीतम पर 80-80 हजार, बाबू पर 41 हजार और महिला सहयोगी पर 2 हजार रुपये शामिल हैं।
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