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अरावली हिल्स को बचाने की जंग: DRDO से लेकर बिल्डरों तक, कैसे हुआ हरियाणा में अतिक्रमण?

By Dec 26, 2025

अरावली हिल्स को दिल्ली-एनसीआर का ‘ग्रीन लंग्स’ माना जाता है, लेकिन इसे खत्म करने के प्रयास दशकों से चल रहे हैं। अरावली का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा में आता है, और यहां की सरकारों ने लगातार बिल्डरों और कॉर्पोरेट्स को जमीन सौंपने की कोशिश की है। इसके पीछे राजनेताओं, नौकरशाहों और रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक मजबूत गठजोड़ काम करता रहा है।

अगर जलवायु कार्यकर्ताओं और अदालतों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो आज दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच अरावली के पहाड़ों पर ऊंची इमारतें खड़ी होतीं। हरियाणा में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने अरावली को कानूनी रूप से वन भूमि की परिभाषा से हटाने की कोशिश की है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा स्वीकार की है, जिसके तहत केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही ‘अरावली हिल्स’ माना जाएगा। इससे 90% क्षेत्र में खनन की आशंका बढ़ गई है, हालांकि केंद्र सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है।

DRDO का अतिक्रमण प्रयास

2004 में, DRDO ने फरीदाबाद में एक सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए अरावली की 700 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। 2005 तक यह मांग बढ़कर 1,100 एकड़ हो गई। हालांकि, वन संरक्षक ने DRDO को सूचित किया कि यह जमीन पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) के तहत ‘वन भूमि’ है और गैर-वन गतिविधियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होगी।

2007 में, DRDO ने अपनी आवश्यकता घटाकर 407 एकड़ कर दी। फरीदाबाद नगर निगम ने जमीन के आवंटन को मंजूरी दे दी। वन मंजूरी लंबित होने के बावजूद, DRDO ने हरियाणा सरकार को 73.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया और 2008 में जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में CAG ने भी इस ‘अविवेकपूर्ण’ फैसले के लिए रक्षा मंत्रालय की आलोचना की।

मंगर टेक्नोलॉजी पार्क विवाद

फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मंगर गांव अरावली की गोद में स्थित है। 2007 में, तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मंगर में 500 एकड़ में एक डच कंपनी को टेक्नोलॉजी पार्क विकसित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने पारिस्थितिक चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना को रोक दिया।

इसके बावजूद, हुड्डा सरकार ने 2012 में मंगर विकास योजना 2031 का मसौदा तैयार किया। इस योजना में मंगर के आसपास के 23 गांवों में 10,426 हेक्टेयर भूमि शामिल थी। कार्यकर्ताओं के विरोध और अरावली को अपरिवर्तनीय क्षति की चेतावनी के बाद, NCR योजना बोर्ड ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

खट्टर सरकार का PLPA संशोधन

केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि भाजपा सरकार ने भी अरावली में विवादास्पद बदलावों की योजना बनाई। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 27 फरवरी, 2019 को पंजाब भूमि संरक्षण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पारित किया। इस संशोधन से अरावली की लगभग 60,000 एकड़ जमीन रियल एस्टेट और खनन के लिए खुल जाती। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह ‘जंगलों को नष्ट नहीं कर सकती’। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि PLPA के तहत आने वाली भूमि को वन भूमि ही माना जाना चाहिए। इस प्रकार, इन वर्षों में अदालतों और कार्यकर्ताओं के समय पर हस्तक्षेप ने अरावली को बड़े पैमाने पर विनाश से बचाया है।

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