नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, कोर्ट के फैसले से ED को झटका!
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। यह फैसला कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के लिए एक बड़ी राहत है। यदि अदालत ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया होता, तो गांधी परिवार को आरोपी के रूप में तलब किया जाता। अदालत के इस इनकार से आपराधिक मुकदमा फिलहाल रुक गया है और मामला अभी ट्रायल चरण तक नहीं पहुंचेगा।
यह फैसला गांधी परिवार को लंबी आपराधिक प्रक्रिया से तत्काल राहत देता है, क्योंकि अब समन जारी होने, आरोप तय होने और ट्रायल जैसी प्रक्रियाएं रुक गई हैं। यह फैसला उनके पक्ष में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है। अदालत के आदेश के अनुसार, ED का मामला फिलहाल कमजोर पड़ गया है, क्योंकि बिना किसी FIR के अभियोजन शिकायत कानूनी रूप से अस्थिर है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित अपराध में FIR दर्ज किए बिना मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।
यह फैसला ED के लिए एक झटका है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर PMLA के तहत ED द्वारा की गई जांच और उसके बाद दायर की गई चार्जशीट तब तक चलने योग्य नहीं है जब तक कि कोई FIR न हो। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को ED उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। अब सारा ध्यान दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज की गई FIR पर केंद्रित हो जाएगा, और भविष्य की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि ED EOW की FIR के संबंध में क्या कदम उठाती है।
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