राहुल गांधी पर ‘दोहरी नागरिकता’ का आरोप, रायबरेली कोर्ट में FIR के लिए याचिका दायर
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बेंगलुरु के एस.विग्नेश शिशिर ने यह मांग की है। एस.विग्नेश शिशिर ने इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है, जिसकी सुनवाई चल रही है।
बेंगलुरु में नेहरू नगर के एस विग्नेश शिशिर ने अपने अधिवक्ता विंधेश्वरी पांडेय के माध्यम से एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष बीएनएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) की धारा 173 (4) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोतवाली नगर को आदेशित करें कि वह रायबरेली सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट और बेनामी कंपनियों में हिस्सेदारी के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए।
अपने आवेदन में एस विग्नेश शिशिर ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया है कि उनके पास ब्रिटेन और भारत की दोहरी नागरिकता है और सांसद रायबरेली फर्जी व कूटरचित कई पासपोर्ट के धारक हैं। आवेदनकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि नेता विपक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने शत्रु देश को देश की गोपनीय सूचनाएं प्रदान की हैं। एस विग्नेश शिशिर ने यह भी आरोप लगाया है कि रायबरेली सांसद बेनामी कंपनियों के मालिक हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में हैं।
शिशिर के आवेदन पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डा. विवेक कुमार ने मामले को प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए आवेदन पर थाना कोतवाली नगर रायबरेली की पुलिस से आख्या मांगते हुए सुनवाई के लिए पांच दिसंबर 2025 की तिथि नियत की है।
